Thursday, May 2, 2024
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    ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, न करे लापरवाही हो सकती है जेल

    फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आगे तारीख बढ़ेगी तो सरकार की तरफ से दिए जा रहे संकेतों से स्पष्ट लग रहा है

    कि शायद इस साल आइटीआर अंतिम भरने की तारीख को आगे ना बढ़ाया जाए। अगर तय तारीख तक करदाता अपना आइटीआर नहीं भरते हैं। तो उनके पास 5000 रुपये के लेट फीस के साथ आइटीआर भरने का विकल्प रहेगा। आइए जानते हैं आईटीआर से जुड़ी किसी लापरवाही के चलते जेल की सजा हो सकती है

    आइटीआर के लेट फीस पर टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं,अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति 31 जुलाई 2022 तक अपना आइटीआर दाखिल नहीं कर देता है,तो उसके पास 5000 रुपये के लेट फीस के साथ आइटीआर भरने का विकल्प रहेगा

    5 लाख रुपये से कम के एनुअल इनकम पर 1000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक के एनुअल इनकम पर 5000 रुपये लेट फीस देना होता है बलवंत जैन कहते हैं कि एक बार तय तारीख तक आइटीआर भरने के बाद करदाता के पास उसे सुधारने का विकल्प रहता है। लेकिन समय से आइटीआर ना भरने वाले लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं

    समय से आइटीआर ना भरने पर बलवंत जैन कहते हैं, ‘तय तारीख तक आइटीआर ना भरने वाले करदाता से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे कर भुगतान पर 50 से 200 प्रतिशत तक की पेनाल्टी और नोटिस के जवाब देने वाली तारीख तक का ब्याज वसूल सकता है

    भारत सरकार के पास समय से आईटीआर ना दाखिल करने वाले करदाताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी अधिकार है। मौजूदा इनकम टैक्स रूल के अनुसार इसमें कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है हर एक आइटीआर विफलता पर करदाता के खिलाफ डिपार्टमेंट मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। विभाग केवल तभी मुकदमा चला सकता है जब टैक्स का अमाउंट 10 हजार रुपये से अधिक हो।

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